सजा के बिन्दु पर सुनवाई 13 जून को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश अभिनीतिम उपाध्याय ने दलित महिला के साथ गलत काम करने के प्रयास के मामले में देवरूप गंगवार पुत्र स्व0 दीनदयाल उर्फ पहलवान निवासी ग्राम सैंथरा कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि नियत की गयी है।
बीते दो वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम एक युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया तीन अगस्त 2023 को दिन गुरुवार समय लगभग साढ़े नौ बजे मेरी पुत्री अपने घर से शौचक्रिया के लिए खेत पर गई थी, तभी देवरूप गंगवार ने उसे खींचकर आम के बाग में ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा जबकि मेरी पुत्री मानसिक रूप पीडि़त है। वहां पर मौजूद अज्ञात लोगों ने इस घटना की वीडियो बना ली। पुत्री ने घर आकर घटना बताई। तब से वह रो रही हैष। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनीतिम उपाध्याय ने देवरूप गंगवार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए13 जून की तिथि नियत है।
दलित महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध
