कोर्ट का आदेश: क्रिकेटर शमी को अलग रह रही पत्नी-बेटी को देना होगा हर माह 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता

समृद्धि न्यूज। मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच चल रहे कानूनी विवाद को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। अदालत में न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया। जस्टिस मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा, विपक्षी पार्टी पति (मोहम्मद शमी) की आय, वित्तीय दस्तावेजों और आय को देखते हुए साफ है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। याचिकाकर्ता हसीन जहां अपनी बच्ची के साथ स्वतंत्र रूप से अलग रह रही है। कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद शमी को अलग रह रही अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को कानूनी लड़ाई के दौरान हर महीने 4 लाख रुपये के गुजारा भत्ता का भुगतान करना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला दिया है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था।
अदालत की राय में पत्नी को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह और बेटी को हर महीने 2.50 लाख रुपये दिया जाना उचित होगा। ये राशि उस समय तक देनी होगी, जब तक मुख्य याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि मुख्य याचिका के निपटारे तक दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना अहम है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *