मान्यता प्राप्त विद्यालय में कोई कैपीटेशन शुल्क प्रभावित न किया जाये: डीआईओएस

फर्रुखाबाद।  बैठक विद्यालयों में लिये जा रहे शुल्क के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि मान्यता प्राप्त विद्यालय में कोई कैपिटेशन शुल्क प्रभावित न किया जाये। प्रत्येक शुल्क हेतु रसीद जारी रहेगी। किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनीफार्म आदि किसी विशिष्ठ दुकान से क्रय हेतु बाध्य न किया जायेगा। छात्र से उग्रहीत प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जायेगी। किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनीफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को, आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्ग्रहीत किए जाने वाले शुल्क को पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा। विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रवेश प्रारम्भ होने के 60 दिन पूर्व अपनी बेवसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड़ करेगा एवं सूचना पट पर प्रकाशित भी करेगा तथा वर्तमान वर्ष में इस अधिनियम के प्रवत्त होने के 30 दिन के भीतर किया जायेगा। फीस का विवरण प्रकाशित किए जाने के समय उक्त विद्यालय यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि संदाय, मासिक या त्रैमासिक या अद्र्धवार्षिक किस्तों में किया जायेगा, परन्तु कोई भी विद्यालय यह एकमात्र व्यवस्था नहीं करेगा कि शुल्क का संदाय वार्षिक आधार पर किया जाए। कोई विद्यालय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, शैक्षणित सत्र के दौरान उप धारा (4) के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेंगा। किसी भी विद्यालय में शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी होगी। विवरण पुस्तिका एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क यह केवल छात्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय संदेय होगा। परीक्षा शुल्क, परीक्षाओं के लिए संदेय होगा। प्रवेश शुल्क विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय प्रथम वार ही लिया जायेगा। वैकल्पिक शुल्क संघटक विद्यालय द्वारा उपबंधित वैकल्पिक क्रिया-कलापों तथा सुविधाओं हेतु संदेय विभिन्न शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे यथा परिवहन, बोर्डिंग, मैस यां डाइनिंग, शैक्षिक भ्रमण एवं कोई समान क्रिया कलाप।

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