गैर इरादातन हत्या के मामले में दोष सिद्ध

सजा के बिन्दु पर 6 मार्च की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादातन हत्या के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष 9 मेराज अहमद ने कारे उर्फ करू उर्फ पुजारी पुत्र पृथ्वीराज यादव निवासी पलीतपुरा थाना कंपिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर छ: मार्च की तिथि निहित है।
बीते 20 वर्षों पूर्व थाना कंपिल क्षेत्र के ग्राम टपुआ निवासी रामपाल पुत्र दरबारी लाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मैं व मेरा पुत्र शादू अपना खेत जोत रहा था। मेरा और सुल्तान का पहला झगड़ा हो गया था, तभी से रंजिश मान रहे थे। आज उसी रंजिश के कारण समय लगभग दस बजे दिन में सुल्तान, भूरे, बड़े कारे, छोटे कारे, अनार सिंह पुत्रगण पृथ्वीराज तथा राजकुमार, राजेंद्र अपने हाथों लाठी-डंडों व असलहों को लैस होकर एक राय होकर मेरे लडक़े साधू को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना को कई लोगों ने देखा और चिल्लाने पर उक्त हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर कारे, भूरे, सुल्तान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व ए0डी0जी0सी0 अखिलेश कुमार राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने कारे उर्फ पुजारी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर छ: मार्च की तिथि नियत है। मुकदमा विचारण के समय सुल्तान की मृत्यु हो गई थी व भूरा की पत्रावली पृथक हो गई थी।

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