आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले पति पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अवधेश पुत्र महिपाल सिंह निवासी उस्मानगला फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया है। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते छ: वर्षो पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस को रामरहीस पुत्र रामस्वरूप निवासी लायकपुर नगरिया जवाहर राजेपुर ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि मैंने अपनी 26 वर्षीय पुत्री सोनी की शादी 6 वर्ष पूर्व उस्मान नगला निवासी अवधेश में साथ की थी। जिसमें मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसका पति अवधेश, देवर शिवदेश शारीरिक व मानसिक रुप से परेशान और प्रताडि़त करने लगे। 20 दिसम्बर को सूचना मिली कि मेरी पुत्री को लाठी-डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश से शव बाहर बरामदे में रखकर आत्महत्या का रूप दे दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति अवधेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अवधेश को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि निहित की गयी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *