दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का कारावास

17 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश कक्ष 5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने दहेज हत्या के मामले में रमेश सिंह पुत्र रामबक्स सिंह निवासी कुबेरपुर डूंगरसी कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते लगभग 28 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को रामदेव सिंह पुत्र धनपाल निवासी जैतपुर आगरा ने दी गयी तहरीर में बताया मैंने अपनी बहन पूनम उर्फ छुन्नी की शादी रमेश सिंह के साथ हिन्दू रीति रिवाज से की थी। मैंने शादी में अपनी क्षमता से अधिक दान दहेज दिया था। शादी के बाद से ही रमेश मुझसे अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। एक दो बार मेरी बहन को मेरे साथ भेज दिया। उसके बाद रमेश मेरी बहन को अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपने चाचा और चाची व बिट्टो देवी के सहयोग से मेरी बहन की हत्या कर दी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीष रीतिका त्यागी ने रमेश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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