पचास हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने नरेंद्र उर्फ रवेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र मुरारी लाल कठेरिया निवासी देवतरा थाना जशरथपुर एटा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते वर्ष थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी 14 वर्षीय पुत्री 4 अक्टूबर 2024 को मेरे एक वर्षीय पुत्र को खिला रही थी। मेरी बहन को देकर कहा कि पानी पीकर अभी आ रही हूँ और कहकर चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। काफी खोजबीन की, लेकिन पुत्री का कहीं पता नहीं लगा था। पीडि़त की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर किशोरी को खोजकर न्यायालय में पेश किया। किशोरी ने न्यायालय में दिये गये अपने बयान में बताया कि खेत में शौचक्रिया करने के लिए गई थी। मेरी छोटी बहन भी साथ थी। वहां गांव के नरेंद्र उर्फ रवेंद्र उर्फ विजेंद्र व बाल अपचारी बुआ के लडक़े ने मेरे साथ गलत काम किया। मेरी बहन सडक़ के किनारे खड़ी रही। जब मैंने कहा कि घर जाकर बताऊंगी, तो मुझे व मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद घर चली गई। उसके बाद मैं पानी भरने घर के बाहर आयी, तो रास्ते से फिर मुझे जबरदस्ती बाइक पर बैठा ले गए और अलीगंज ले जाकर गंदे काम किए। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर नरेंद्र उर्फ रवेंद्र के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में बाल अपचारी का किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने नरेंद्र उर्फ रावेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
