पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कारावास

1300 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष 9 मेराज अहमद ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपी दलवीर सिंह पुत्र स्व0 रामचरन शाक्य निवासी कादरदाद कंपिल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व 1300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते सात वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज प्रभारी निरीक्षक जसवंत सिंह मय हमराही के साथ रवाना होकर देखभाल, रोकथाम जुर्म अपराध, वांक्षित अपराध में मामूर थे। मुखबिर की सूचना पर रिटौल रेलवे क्रासिंग पर पहुंचे, वैसे ही पुलिस को देख मोटर साइकिल पर सवार लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की तथा आरोपियों को घेरकर पकड़ लिया और मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने दलवीर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

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