डीएम ने लिया संज्ञान, हुई कार्यवाही
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नियम से हटकर बालू खनन कर रहे पट्टा धारक के प्रतिनिधि को खनन अधिकारी ने पनचक्की आदि सामान सहित मौके पर पकड़ लिया और अमृतपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली २०२१ के तहत पांच लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया।
बताते चले कि बीते दिनों थाना अमृतपुर के क्षेत्र आसमपुर कटरी गंगा में पनचक्की चलाकर बालू खनन हो रहा था। जिसका समाचार प्रकाशित होने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इसका संज्ञान लेते हुए खनन अधिकारी को निर्देश दिये कि मौके पर जाकर जांच करें, क्या सत्यता है। डीएम के आदेश पर गुरुवार को खनन अधिकारी संजय प्रताप अमृतपुर के क्षेत्र आसमपुर कटरी गंगा तट पर जब पहुंचे तो देखा कि पनचक्की से बालू खनन किया जा रहा है। मौके पर उन्हें एक व्यक्ति मिला। जिसमें अपना नाम दलवीर सिंह बाजवा निवासी बदायूं बताया और कहा कि मैं पट्टा धारक का प्रतिनिधि हूं। खनन अधिकारी ने पनचक्की आदि उपकरण जब्त कर थाना अमृतपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खनन अधिकारी संजय प्रताप ने बताया कि उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली २०२१ के तहत पांच लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। पनचक्की पूरी तरह प्रतिबंधित है। खनन अधिकारी ने यह भी बताया कि यदि जुर्माना अदा न किया गया तो आगे की कार्यवाही की जायेगी।
खनन अधिकारी ने छापा मार पकड़ी पनचक्की, पांच लाख का जुर्माना
