राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, अध्यादेश पारित

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।यह कदम दिल्ली के अभिभावकों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो हर साल फीस बढ़ोतरी से चिंतित रहते हैं।
दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को जारी घमासान पर दिल्ली सरकार ने विराम लगाने की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में मंगलवार को दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस-2025 अध्यादेश को पारित कर दिया है। मंगलवार को रेखा गुप्ता सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को पास किया गया है। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश के पारित होने से लाखों की संख्या में अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए अध्यादेश जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा और एक अप्रैल 2025 से ये लागू माना जाएगा।

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