52,500 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष तृतीय शैलेन्द्र सचान ने बृजेश पुत्र देशराज निवासी सुल्तानपुर कोतवाली मोहम्दाबाद को जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष के कारावास व 52500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 16 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को जादुनाथ पुत्र अशर्फीलाल निवासी मीठापुर कमालगंज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने फूफा दिवारी लाल निवासी सुल्तानपुर मोहम्मदाबाद के पास रहकर खेती का कार्य करता था। उसके फूफा दिवारी लाल का एक जमीन संबंधी मुकदमा फूल सिंह से चल रहा था। जिससे फूल सिंह रंजिश मानते थे। दिनांक 29 मार्च 1994 को करीब पांच बजे शाम को फूल सिंह, देशराज, शिवनाथ, बृजेश अपने हाथों में तमंचा व लाठी व ईट पत्थर लेकर फूफा दिवारी लाल के दरवाजे पर आए और गालियां देने लगे। बृजेश ने तमंचे से फायर किया और कहा आज साले को जान से मार देंगे। शोर की आवाज को सुनकर गांव के लोग आ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रोटेस्ट दाखिल की। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को तलब किया। मुकदमा विचारण के दौरान फूल सिंह, देशराज की मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार सचान ने बृजेश को जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 52,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानलेवा हमले के मामले में सात वर्ष का कारावास
