जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

छह हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ दीपेंद्र कुमार सिंह ने अवैध से शस्त्र से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी जावेद पुत्र लड्डन मियां निवासी सलावत खां को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते पांच वर्ष पूर्व शहर कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला दरीबा पूर्व निवासी सलमान पुत्र शाहिद अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शाम लगभग सात बजे मेरे पिता शाहिद अली अपनी सात माह की नातिन को लेकर घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। वहीं पड़ोस के एक मकान को छोडक़र पटिया पर जावेद बैठा था। वह मेरे पिता के पास आया और जान से मारने की नियत से मेरे पिता की गर्दन में गोली मार दी। गोली की बारूद मेरी पुत्री को लगी। घायल पिता और पुत्री को फर्रुखाबाद शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व ए0डी0जे0सी0 अभिषेक सक्सेना की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने जावेद को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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