समृद्धि न्यूज़ अंबेडकरनगर।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम सुलीन सिंह के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला कारागार में बन्दियों को विभिन्न कानूनों, धाराओं के अंतर्गत रिहाई को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं तथा भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नये कानूनों के बारे में जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।अपर जिला जज/सचिव,प्राधिकरण सचिव द्वारा विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार में निरूद्ध बन्दियों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनाओं तथा नये कानूनों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।शिविर में अपर जिला जज/प्राधिकरण सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता,जेलर संतोष कुमार,डिप्टी जेलर सूर्यभान सरोज,डिप्टी जेलर तेजवीर सिंह तथा विधिक सेवा प्राधिकरण व कारागार के कर्मचारियों और बन्दियों ने प्रतिभाग किया।शिविर को सम्बोधित करते हुए प्राधिकरण सचिव श्री गुप्ता द्वारा बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया गया कि बन्दी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाद की निःशुल्क पैरवी करवाते हुए मुकदमे खत्म करवा सकते हैं।
सचिव श्री गुप्ता द्वारा जेलर जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को समय समय पर अवगत कराएं।
शिविर के दौरान सचिव श्री गुप्ता द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बन्दियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के विषय में बात की एवं बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें,बन्दियों के खान पान का विशेष ध्यान रखें, महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का ध्यान रखें,जिला कारागार परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
बन्दियों के हितार्थ आयोजित हुआ शिविर,किया गया निरीक्षण।
