फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नौकरी के नाम पर ठगी कर लेने के मामले मेंं पीडि़त ने न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला ने थाना कादरीगेट को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए तीन दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अमर सिंह पुत्र कैलाशचंद्र निवासी 1/514 आवास विकास थाना कादरीगेट ने न्यायालय में दायर की गयी याचिका में दर्शाया कि राजीव कुमार चौहान पुत्र राधेलाल निवासी अपर दुर्गा कालोनी कोतवाली फतेहगढ़ का इलाज आर्थोपीडिक हॉस्पिटल में चल रहा था। तभी मैं अपने साथी श्याम पुत्र मंशाराम निवासी हाथीखाना के साथ राजीव कुमार को देखने गया था। श्याम और राजीव आपस में रिश्तेदार हैं। फिर कुछ दिन बाद राजीव ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पुत्र अर्पित की नौकरी लगवा देंगे। मेरी बहुत अधिकारियों से जान पहचान सचिवालय में भी है। सचिवालय में तुम्हारे लडक़े की नौकरी लगवा देंगे। मार्च 2024 में राजीव को 1 लाख 10 हजार रुपया रिश्तेदार से मांगकर दिया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2024 को 1 लाख 75 हजार व उसके बाद १५ हजार अन्य खर्चे के नाम पर मुझसे लिये। पैसा देते समय श्याम व कल्लू निवासी लिंजीगंज मौजूद थेेे। 1 लाख 25 हजार रुपया मैंने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से निकालकर दिया। फिर ५ मई को राजीव ने अपना व्हाटसएप पर मेरे पुत्र के शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे। इस पर मेरे पुत्र ने पूछा कि आपने फार्म तो भरवाया ही नहीं था, तब प्रार्थी व उसके पुत्र को शक हुआ। मेरे बार-बार पूछने पर कहा कि अब नौकरी नहीं लग पायेगी। जगह निकली थीं वह कैंसिल हो गयीं हैं। पैसा मांगने पर टाल मटोल करने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक लडक़ी से मेरे विरुद्ध कादरीगेट थाने में दिलवाया। जिसकी विवेचना पुलिस ने की, तो वह झूठा पाया गया। नौकरी के नाम पर ठगी के मामले की शिकायत थाने में भी की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने कादरीगेट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में अदालत ने मुकदमे का दिया आदेश
