गैर इरादातन हत्या के मामले में तीन अभियुक्तगणों पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर सुनवाई 11 जून को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश अभिनीतिम उपाध्याय ने पवन शुक्ला पुत्र सुनील, मोनू उर्फ नवीन कटियार, कलेक्टर पुत्र किशोर निवासीगण महरूपुर सहजू फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते 11 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम महरुपुर सहजू निवासी रंजीत पुत्र दीवारीलाल जाटव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 6 अगस्त 2014 को समय करीब 9 बजे रात को अपने पिता को खोजते हुए महरुपुर पुलिया के नीचे गड्ढे में मैंने देखा कि मेरे पिता दिवारी लाल को पवन, मोनू उर्फ नवीन, कलेक्टर तीनों लोग गला दबाकर नाक व मुंह पर लात-घूसों से मारपीट कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों को देखा कि धमकी देने लगे कि आगे मत आना वरना तुम्हारे गोली मार देंगे। हमारे ललकारने पर वह लोग भाग गए। मेरे पिता की गंभीर हालत थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उपचार के समय घायल की मृत्यु हो गई थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने पवन शुक्ला, मोनू उर्फ नवीन कटियार, कलेक्टर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की गयी है।

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