मारपीट के मामले में तीन सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

प्रत्येक आरोपी को 28 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने मउवा उर्फ विश्वनाथ, मंशाराम, खिलौना उर्फ रामकुमार पुत्रगण स्व0 प्रभूदयाल निवासीगण ग्राम नगला खरिक कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन-तीन वर्ष का कारावास व 28-28 हजार रुपए के अर्थदंड दंडित किया गया है।
बीते 21 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम नगला खरिक निवासी दिलदार शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे बाबा रामगोपाल शर्मा बीमार चल रहे थे। सुबह करीब साढ़े छ: बजे वह पेशाब कर रहे थे। इसी बात पर उपरोक्त लोग मेरे बाबा को गाली-गलौज करने लगे। जब उन्हें गाली देने से मना किया, तो भागकर लाठी-डंडा और तमंचा निकालकर मुझे लाठी-डंडा से मारा। चीख पुकार की आवाज सुनकर मेरा भाई व मेरे चाचा आए। इन लोगों ने उन्हें भी मारपीटा। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली। घायलों का सीएचसी में मेडिकल परीक्षण के के बाद उक्त घटना धारा- 308, 323, 324, 325, 504, 506 में तरमीम हो गया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने मउवा उर्फ विश्वनाथ, मंशाराम, रामकुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में तीन-तीन वर्ष का कारावास व 28-28 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमा विचारण के दौरान प्रभुदयाल की मृत्यु हो गई थी।

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