गैंगेस्टर के मामले में दो अभियुक्तों पर दोष सिद्ध

 सजा के बिन्दु पर 23 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने रणधीर उर्फ टाइगर यादव पुत्र रामस्वरूप व राजू पुत्र जयनारायन यादव निवासीगण रम्पुरा फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 23 जनवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते 30 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के तत्कालीन प्रभारी इंद्रजीत सिंह चौहान ने रम्पुरा निवासीगण रणधीर सिंह उर्फ टाइगर यादव, रामस्वरूप, राजू के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा सूचना पर समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा वर्ष 1986 में दर्ज करवाया गया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने रणधीर उर्फ टाइगर यादव, राजू यादव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 23 जनवरी की तिथि नियत है। मुकदमा विचारण के दौरान रामस्वरूप की मृत्यु हो गयी।

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