हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एन्टी डकैती न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने हत्या के मामले लालाराम पुत्र फूल सहाय निवासी खिदिरपुर बाग कन्नौज, तेजराम उर्फ तेजा पुत्र चुन्ना निवासी मोहल्ला रानीचाह कन्नौज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
बीते 26 वर्षो पूर्व कोतवाली कन्नौज पुलिस को दी गई तहरीर में रामजी पाल के ताऊ के पुत्र ओमकार का कत्ल अवधेश व उसके साथियों ने कर दिया था। जिसका मुकदमा वादी के पिता पंचम लाल ने साथियों के विरुद्ध लिखवाया था, तभी से अवधेश, उसके पिता रंजिश मानने लगे। दिनांक 14 अप्रैल 1999 को सुबह अपने गॉव खिदिरपुर बाग से वादी के पिता पंचम लाल अपनी लालेंसी बंदूक रघुवीर व इंद्रपाल के साथ ग्राम सफीपुर जा रहे थे। वह जब कन्नौज पहुंचे, तो वहाँ पहले से ही घात लगाए अवधेश, गिरन्द, लालाराम व एक अन्य व्यक्ति तेजपाल ने घेर लिया। सभी लोग नजायज तमंचे लिए हुए थे और कहा कि गवाही देते हो जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। वादी के पिता के गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गयी। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने लालाराम व तेजराम उर्फ तेजा को धारा 397, 302, 504, 506, 307 भा0द0स0 थाना कन्नौज के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया। अभियुक्तगण लालाराम व तेजराम उर्फ तेजा प्रत्येक को धारा 302 भा0द0स0 के अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा दोनों अभियुक्तगण को धारा-397 भा0द0स0 के अपराध के लिए दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, दोनों अभियुक्तगण को धारा 307 भा0द0स0 के अपराध के लिए दस वर्ष के साधारण कारावास तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा दोनों अभियुक्तगण को धारा 504 भा0द0स0 के अपराध के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 506 भा0द0स0 के अपराध के लिए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है।

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