26 जनवरी से नो हेल्मेट नो फ्यूल की नीति होगी लागू
सभी पम्प संचालकों को बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाने व सीसीटीवी कैमरा सक्रिय रखने के दिये गये निर्देश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने 26 जनवरी से नो हेल्मेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू की गयी है। जनपद में वर्ष 2024 में 390 सडक़ दुर्घटनाओं में 213 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि वर्ष 2023 में 401 सडक़ दुर्घटनाओं में 197 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।
एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने जानकारी दी कि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ0प्र0 मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। नो हेल्मेट, नो फ्यूल नीति लागू करने के सम्बन्ध में जनपद मेें स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये गये हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायें कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा। जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी अपने प्रतिष्ठान में सी0सी0टी0वी0 कैमरा सदैव सक्रिय रखेगें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी0सी0टी0वी0 फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पम्प स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह अपनी पम्प पर ४वाई३ साइज के बैनर लगवाये, जिसमें नो हेल्मेट, नो फ्यूल लिखा होना चाहिए। जिसकी फोटो खींचकर 10 जनवरी से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।