दुष्कर्म व पास्को एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष का कारवास

तीन वर्षीय बच्ची के साथ पांच वर्ष पूर्व घटी थी घटना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जब्बार पुत्र छिदु निवासी अमलैया आशानंद शमसाबाद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 5 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के निवासी पीडि़ता के चाचा ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 3 जुलाई 2018 को लगभग 3 वर्षीय पुत्री को खिलाने के लिए पुराने घर से नये घर की ओर भतीजी जा रही थी। रास्ते में जब्बार पुत्र छिदू निवासी अमलैया आशानंद ने मेरी भतीजी से मेरी पुत्री को खिलाने के लिए गोद में ले लिया। जब्बार ने मेरी पुत्री के गुप्तांग ऊगली डाल दी। जिससे उसके खून आ गया। पुलिस ने धारा ३७६ व पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अभिषेक, अनुज की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जब्बार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि पीडि़त के लिए प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करें।

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