फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। माफिया डॉ0 अनुपम दुबे की षड्यंत्र व रंगदारी के मामले में जमानत याचिका खारिज हो गयी है।
ठेकेदार हत्या, इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अनुपम दुबे की मुश्किल कम होने का नाम नहीं लें रही हैं। बीते तीन वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला गणेश गली गंगानगर निवासी कृष्ण स्वरूप मिश्रा ने अभिषेक दुबे, अनुपम दुबे, अनुराग दुबे, मनकू मिश्रा उर्फ कृष्ण, राजीव, बृजकिशोर दुबे मिश्रा, चकबंदी लेखपाल दीपक शर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-386, 342, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अनुपम दुबे के अधिवक्ता ने अपर जिला जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की। दोनों पक्षों के अधिवताओं ने दलील पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अनुपम दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अनुपम दुबे की षडयंत्र व रंगदारी के मामले में जमानत याचिका खारिज
