पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को सात वर्ष का कारावास

52 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गौर इरादान हत्या के मामले में संजू उर्फ संजीव पुत्र हाकिम लाल निवासी मोहल्ला रंग साजन फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 52 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते आठ वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के निवासिनी मंगलेश पत्नी संजू ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पांच जनवरी 2018 को लगभग रात एक बजे कमरे में सो रही थी। मेरा पति संजू जो कि शराब के नशे में आया और मुझे गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर बुरी तरह लाठी-डंडों से मारा पीटा। पीडि़ता मौके पर बेहोश हो गई। शोर की आवाज सुनकर बच्चे जग गए। घटना को सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने संजू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 52 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि का अस्सी प्रतिशत पीडि़ता को दी जायेगी।

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