बलवा करने के मामले दो पक्षो में 44 लोगो पर दोष सिद्ध

8 लाख 80 हजार का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रधानी के चुनाव के नतीजा आने के बाद जुलूस निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षो के 44 लोगों को बलवा, जानलेवा हथियारों के प्रयोग के मामले में दोषी करार दिया। सभी अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कुल 8 लाख 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
विगत 12 वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम अमेठी जदीद में प्रधानी के मतदान परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्षो की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर बलवा व जानलेवा हथियार का प्रयोग करने के मामले में अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायालय राकेश कुमार सिंह ने इदरीश, शाहिद, रुखसार, रानू, राशिद, शबलू, आशू, अतीक, अफसर, नुरीन, शियाब, परवेज, नसीम, फुरकान, शानू, शालू, ताज, गुफरान व दूसरे पक्ष से मुईन, मतीन, मकबूल, मंजर, मुफीद, सलीम, नसीम, अजीम भुटटो, इमरान जब्बर, भइया, अनीस, शैनाज, इजारी, बूटा, खलीक, तौफीक, टिंडे, पिंकू, शोएब, अलीदराज, सरफराज, राजू, गोली, टाटे को दोषी करार देते हुए सभी आरोपी को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। कुल जुर्माना 8 लाख 80 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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