फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले व रंगदारी के मामले पूर्व विधायक के पुत्र पंचशील राजपूत को अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 1 अगस्त की तिथि नियत की गई है।विगत 4 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के बढ़पुर निवासी श्रीनिवास कटियार पुत्र स्व प्रेमचन्द्र कटियार ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया कि 1 अगस्त 2019 को मैं अपनी बढ़पुर स्थित एसआर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर अपने पुत्रों के साथ बैठा था। लगभग 3 से 4 बजे के समय पंचशील राजपूत पुत्र रामकृष्ण राजपूत निवासी पल्ला अपनी कार से अपने साथी व तीन चार अज्ञात व्यकितयों के साथ आये और मुझसे 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने लगे। मैने अपनी असमर्थता जताई और पुलिस से शिकायत करने की बात कही। इसी बात पर हाथापाई होने लगी। बीच बचाव करने मेरे लडक़े नीतेश व मानव आगे बढ़े तो पंचशील ने अपने कमर से रिवाल्वर निकाल कर ताबड़तोड़ हवाई फायर किये। भय के कारण मैं व मेरे पुत्र भागने लगे। मेरे पुत्रों को जान से मारने की नियत सीधे फायर कर दिया। जिससे मेंरे दोनों पुत्र घायल हो गई। तहरीर के आधार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। साक्ष्य गवाह के आधार पर पंचशील, अनुज मिश्रा, सुनील के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवकता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने पंचशील को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई १ अगस्त की तिथि नियत की गई है। वहीं साक्ष्य के अभाव से अनुज, सुनील को दोष मुक्त कर दिया।
जानलेवा हमले के मामले सपा पूर्व विधायक के पुत्र पर दोषसिद्ध
