घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने का आरोप फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। थाना अमृतपुर के ग्राम हरसिंहपुर गहलावर निवासी ग्रीश सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह ने न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में दर्शाया कि मेरा पुश्तैनी मकान पूर्वजों का है, जिस पर मैं मालिक व काबिज हूं।मकान के हिस्से में गांव के उपदेश कुमार पुत्र रामवीर ने अपना बताकर धोखाधड़ी कर मीरा देवी पत्नी ज्ञानेंद्र सिंह को 9 अगस्त 2023 को बैनामा कर दिया, जबकि मकान मेरा है। इस संबंध में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन में याचिका विचाराधीन है। 20 अगस्त को ज्ञानेन्द्र सिंह, सवेन्द्र सिंह पुत्रगण अजय पाल सिंह, सूर्यप्रताप उर्फ सोनू, अमन उर्फ मोनू, अवधेश, व्रधमान सिंह पुत्र धनश्याम सिंह, विजय कुमार पुत्र रामराज सिंह, मीरा देवी पत्नी ज्ञानेन्द्र सिंह, सुधा देवी पत्नी सर्वेन्द्र सिंह, सूर्यप्रताप की पत्नी, अमन उर्फ मोनू की पत्नी, अजीत उर्फ भोला पुत्र सवेन्द्र सिंह निवासीगण हरसिंहपुर ने एक राय होकर थाना अमृतपुर प्रभारी निरीक्षक संत कुमार पटेल ने साथ षड्यंत्र रचकर मोटी रकम लेकर करीब 10 बजे घर में घुस आये। कमरे में रखें बक्से का ताला तोड़ दिया। मेरी पत्नी रेखा देवी के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की, इस दौरान पुत्री को भी पीटा और घर से साड़ी, तोडिय़ा, आदि सामान लूट लिया। मेरे पुत्र अनमोल का मोबाइल छीनकर तोड़ डाला। एसपी के दबाव में ज्ञानेंद्र सिंह व उनके पुत्र सूर्य प्रताप उर्फ सोनू को पकड़ ले गई और अन्य को छोड़ दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक संत कुमार पटेल ने स्वयं अपने होमगार्ड देशराज से फर्जी तहरीर लिखकर एनसीआर दर्ज कर लिए मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। न्यायालय ने १५६(३) के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक से इस मामले की आख्या मांगी है। अगली सुनवाई की तिथि 18 सितम्बर पेशी के लिए नियत की है।
अमृतपुर प्रभारी निरीक्षक सहित 13 के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर
