पास्को के मामले युवक को 10 वर्ष का कारावास, 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पाक्सो एक्ट के मामले अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त नीरज उर्फ रिंकू पुत्र प्रकाश चन्द्र निवासी श्यामनगर भोपत पट्टी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 2 वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के निवासी एक युवक ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 3 अप्रैल 2021 को मेरी 17 वर्षीय पुत्री ने रात में खाने में नीद की गोली मिला दी थी। खाना खाने के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो गये, तभी रात्रि में नीरज उर्फ रिंकू पुत्र प्रकाशचन्द्र निवासी श्यामनगर भोपत पट्टी मेरी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। पुत्री अपने साथ घर में रखी एक लाख रुपये की नगदी व जेवरात तथा आवश्यक कागजात ले गयी थी। पुत्री को ले जाने में सूरजमुखी पत्नी प्रकाशचन्द्र, पूजा पुत्री प्रकाशचन्द्र, वीरु, जीतू पुत्रगण प्रकाशचन्द्र व दो अज्ञात पर आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर नीरज के विरूद्ध पाक्सो एक्ट व बलात्कार के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त नीरज उर्फ रिंकू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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