झूठी रिपोर्ट लिखाये जाने के मामले में न्यायालय में परिवाद दायर

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जन सूचना अधिकार के तहत स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम से संबंधित सूचना मांगने वाले व्यक्ति व उसके पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने के मामले में वादी द्वारा पुलिस से शिकायत करने की बात मना करने करने पर पीडि़त ने न्यायालय में परिवाद दायर की मामले की जांच कराकर कार्यवाही कराये जाने की मांग की।थाना कमालगंज के सुभाष नगर निवासी जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सिंह ने न्यायालय में दायर किये परिवाद में दर्शाया कि जिला क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह यादव से जन सूचना अधिकार के तहत प्रश्न पूछे थे तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजे थे। जिसे लेने से इनकार कर दिया। १२ सितम्बर को मैं अधिवक्ता भुवनेश अग्निहोत्री, समय उर्फ शीतल व पुत्र आर्यन एवं अमित कुमार पुत्र रामेन्द्र कुमार निवासी गाड़ी खाना के साथ स्टेडियम गया। जहां क्रीड़ाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। लिपिक को पत्र दिया। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति कार्यालय में मौजूद था, जो लिपिक की कुर्सी पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। जानकारी करने पर पता चला उसका नाम रितिक यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम अंजिनी विछवां जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। ११२ पर सूचना दी। मौके पर पुलिस ने आकर भविष्य में ऐसा कृत्य न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। १६ सितम्बर को पता चला कि मेरे व मेरे पुत्र व मेरे अज्ञात साथियों के विरुद्ध लिपिक मनोज कुमार द्वारा लिखवाई है। १९ सितम्बर को पता चला कि लिपिक द्वारा कोई शिकायत नहीं लिखायी गई। एसपी को प्रार्थना पत्र देकर प्रथम सूचना निरस्त कराये जाने की मांग की थी तथा किसने कथित तौर पर प्रार्थना पत्र देकर फंसाये जाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करायी। इसकी जांच हेतु फतेहगढ़ पुलिस को आदेशित किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह यादव की सह पर हो रहा है।

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