गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ लोगों पर दोष सिद्ध

दो पक्षों में मेड़ को लेकर कारित हुई थी घटना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गैर इरादतन हत्या के मामले नन्हें, पप्पू पुत्रगण सत्यपाल, रहीश, मिंटू पुत्रगण सत्यपाल, सत्यपाल, मित्रपाल पुत्रगण जगमोहन, भोलू पुत्र मित्रपाल, रिंकू पुत्र पप्पू समस्त निवासीगण लीलापुर अमृतपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 21 नवंबर की तिथि नियत की गयी है।बीते आठ वर्षों पूर्व कोतवाली अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम दौलतियापुर निवासी आशाराम पुत्र रामसहाय ने पुलिस को दी गयीं तहरीर में बताया कि वह अपने खेत को जोतने के लिए गया था। जैसे ही वह खेत पर पहुंचा, तो विपक्षी मेड़ के लिए विवाद करने लगे। जिस पर उक्त लोग नाजायज असलहों व लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। जिससे नन्हें के सिर पर काफी चोट आई। इलाज के समय बरेली अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह, अनिल कुमार बाजपेयी, दीपिका कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने नन्हें, पप्पू, रहीश, मिंटू, सत्यपाल, मित्रपाल, भोलू, रिंकू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत की गयी है।

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