दोनो आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आदिल पुत्र समीद, इब्राहिम पुत्र स्व सलीम निवासीगण पंखियों के मड़ैया मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सजा के बिंन्दु पर 13 दिसम्बर की तिथि नियत है।
बीते 8 वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 12 सितम्बर 2015 को गॉव के बाहर गन्ने के खेत में शाम लगभग 7 बजे शौच करके जब घर को वापस चली, उसी समय गॉव के ही आदिल, इब्राहिम उक्त लोगो ने पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करते हुए जबरदस्ती गन्ने के खेत मे खींचकर ले जाने लगे। पुत्री चीखने चिल्लाने लगी। जिस पर गॉव के ही कुछ लोग दौड़ पड़े, तो दोनों पुत्री को छोडक़र भाग गये। जब इसकी शिकायत इनके घरवालों से की, तो समीद के परिवार वाले गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने पर आमाद हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आदिल व इब्राहिम को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर चार-चार वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
