पास्को एक्ट के मामले में युवक पर दोषसिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने अभियुक्त अरविन्द को दोषी करार दिया। सजा के लिए 18 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।
थाना कादरीगेट के क्षेत्र बिर्राबाग निवासी पीडि़त ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि 18 अगस्त 2017 को मेरी पुत्री घर पर थी। मैं मजदूरी करने बाहर गया था, तभी मौका पाकर अरविन्द पुत्र रघुवीर बंजी निवासी खानपुर की मडैय़ा व पंकज पुत्र सर्वेश, नीलम मेरी नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 3/4 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने अभियुक्त अरविन्द को दोषी करार दिया। सजा के लिए 18 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *