फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अभियुक्त के संदर्भ में जारी आदेशिकाओं तामीला कराकर वापस न किये जाने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर जिला जज कृष्ण कुमार ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फर्रुखाबाद को अभियुक्त को नियत तिथि तक जेल से तलब किया है।
अभियुक्त नन्हे उर्फ रिषी गिहार के संदर्भ में २१ जून २०२३ व २१ सितम्बर, २९ नवम्बर को नोटिस जारी किये गये थे, जो थाने के पैरोकार द्वारा प्राप्त कर ले जाये गये, परन्तु इसमें किसी प्रकार के नोटिस का जबाव कोतवाली निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा अभी तक जबाव नहीं दिया गया। प्रभारी निरीक्षक का यह कृत्य न की अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वाहन में घोर लापरवाही व अपेक्षा के प्रकट करता है। यह न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में आता है। न्यायालय ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध दांडिक प्रकीर्णवाद दर्ज किया जाये तथा उन्हे उक्त बाद में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण करते हुए २२ दिसम्बर के लिए नोटिस प्रेषित किया जाये और अभियुक्त आशू गिहार के जमानती प्रस्तुत किया गया है। जमानती रामबाबू द्वारा जमानती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आशू गिहार आगरा जिला काराकार में बंद है और उसे तलब किये जाने की प्रार्थना की है। २२ जनवरी २०२४ को तलब किया जाये।
