पाक्सो एक्ट के मामले में युवक को तीन वर्ष का कारावास

पीडि़त पक्ष को 6 वर्षों बाद मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने रौनक पुत्र रामनिवास निवासी पिपरगॉव मोहम्मदाबाद को पॉक्सो के मामले में दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
बीते लगभग 7 वर्षो पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 29 फरवरी 2016 को समय लगभग 10 बजे रात मेरे घर के अंदर रौनक कठेरिया आकर मेरी लडक़ी 13 वर्षीय के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब पुत्री चिल्ललाई, तो हम लोग जाग गए और उसे पकडऩे की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। उसका मोबाइल मौके पर ही छूट गया। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवचेक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने रौनक को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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