पति की हत्या के मामले में पत्नी दोषी करार

लगभग 20 वर्ष पूर्व कारित हुई थी घटना
सजा पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज कक्ष संख्या 8 नरेंद्र प्रकाश ने डेजी गंगवार निवासी सहसा जगदीशपुर नबाबगंज को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 25 जनवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते 20 वर्षो पूर्व थाना शमशाबाद निवासी सुभाषचंद्र पुत्र स्व0 नित्यप्रकाश ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि सुबह 9.30 बजे लगभग कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे भाई अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्राम आददुपुर के व्यक्यिों की सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा, तो देखा कि अद्दुपुर की सडक़ पर रेलवे लाइन से करीब मेरे भाई की खेत मे लाश पड़ी थी। मुझे शक है कि मेरे भाई की पत्नी डेजी गंगवार पुत्री ग्रीशचन्द्र ने कहीं अपने व्यक्तियों से मेरे भाई की हत्या तो नहीं करवा दी, क्योंकि पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने सुधीर कुमार, अनोज के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के समय डेजी गंगवार को तलब कर लिया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की पैरवी के आधार न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने डेजी गंगवार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 25 जनवरी की तिथि नियत की गयी है। साक्ष्य के अभाव से सुधीर कुमार, अनोज को दोषमुक्त कर दिया गया है।

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