मारपीट के मामले में दो युवकों को सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने शिवम, दिनेश पुत्रगण सुंदरलाल निवासीगण मोहल्ला अंगूरीबाग को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 7 वर्षों पूर्व कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंगूरीबाग निवासी सुरेशचंद्र पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 10 जनवरी 2017 को मेरे छोटे बेटे 9 वर्षीय ने बन्दर को भगाने के लिए मिट्टी का टुकड़ा फेंका था। जो मेरे पड़ोसी सुंदरलाल के घर में जाकर गिरा। उसी बात को लेकर उसकी पत्नी सोमवती, शिवम, दिनेश, आंनद गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उक्त लोगों ने मेरे बेटे और बेटी को लाठी-डंडे से मारा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार, दीपिका कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने शिवम, दिनेश को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारावास, 7 हजार-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि मुकदमा विचारण के दौरान राहुल की मृत्यु हो चुकी है।

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