
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज गैंगेस्टर एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एंव समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 2015 में कोतवाली मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमे के मामले शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने पिंटू उर्फ पवन कुमार, जाहरा उर्फ पंकज पुत्रगण राममूर्ति बेडिय़ा निवासी डूंगरपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
