पास्को एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पाक्सों एक्ट मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने अभियुक्त बड़े लाल उर्फ अनूप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 2017 में शहर कोतवाली के क्षेत्र श्याम नगर निवासी पीडि़त ने पुलिस को तहरीर देते हुए दर्शाया था कि 21 मार्च 2017 को मेरी पुत्री व पुत्र मंदिर में प्रसाद चढ़ाने 6.30 बजे गये थे। पुत्र प्रसाद चढ़ाकर घर पर अकेला आया। मैंने जब पूछा कि पुत्री कहा पर है तो पुत्र ने बताया था कि वह मंदिर में खेलने के लिए रह गयी है। जब कुछ देर बाद पुत्री नहीं आयी तो मैं मंदिर गया तो वह वहां नहीं मिली और आसपास पास खोजबीन करने पर स्कूल के पीछे अस्त-व्यस्त हालत में खून से लथपथ मिली। मुझे आता देखकर मेरे भाई के साड़ू का लडक़ा बड़े लला उर्फ अनूप पुत्र ज्ञानचन्द्र मौके से भाग गया। पीडि़त ने पुत्री के साथ बलात्कार होने का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने अभियुक्त बड़े लाल उर्फ अनूप को दोषी करार देते हुए धारा ५एम/६लैंगिक अपराध के आरोप में आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर ६ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। वहीं न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदण्ड का 1/2 भाग प्रकरण पीडि़ता को प्रदत्त किया जायेगा। साथ ही अपराध के परिणाम स्वरुप पीडि़ता को पहुंची शारीरिक व मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए धारा 357ए(2) सपठित धारा 33(8) लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जिला विधिक प्राधिकरण से संस्तुति की जाती है कि वह पीडि़ता के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करें। उक्त प्रतिकर का भुगतान अधिनिर्णय के ३० दिन के भीतर डीएम द्वारा पीडि़ता के प्रतिकर निधि या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए या पुर्नवास के प्रयोजन के लिए स्थापित निधि ेसे किया जायेगा। स्कीम या निधि नहीं है तो प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

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