मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने महावीर पुत्र धीर सिंह यादव निवासी शाहीपुर कम्पिल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
विगत 10 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम शाहीपुर निवासी कैलाश चन्द्र जाटव पुत्र सियाराम ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 13 नवम्बर 2014 को दोपहर धान पीटकर घर आ रहा था। मेरे सिर पर पन्नी और तसला बंधा था। रास्ते में जब मैं रतन सिंह के घर के दरवाजे के पास पहुंचा, तो ग्रीशचन्द्र ने पीछे से मुझे पकड़ लिया और कहा कि साले चमट्टे यहाँ से होकर क्यों निकला। तुरन्त उनके परिवार के लोग आ गए और लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर महावीर के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

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