पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने हत्या के मामले में धर्मवीर नट उर्फ शेरा पुत्र श्यामवीर निवासी सिढ़पुरा कासगंज, हाल पता खानपुर मडैय़ा अमेठी जदीद कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।
विगत 10 वर्षों पूर्व शहर कोतवाली में राजू पुत्र शंकरलाल ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी माता नन्हीं देवी उर्फ शकुंतला की दिनांक 17 जून 2014 को मृत्यु हो गयी थी। मैं 16 जून 2014 को अपनी बहन के घर चांदपुर नबाबगंज गया था और रात्रि में वहीं रूका था। मेरी पत्नी और माता घर पर थे। रात पत्नी और बच्चे घर के अंदर लेते थे और माता जी घर के बाहर लेटी थी।
जब सुबह मेरी पत्नी जागी तो गेट बाहर से बंद था। मेरी पत्नी छत से जाकर किसी बच्चे से गेट खुलवाया, तो देखा माताजी की गर्दन कटी हुई थी। मुझे फोन पर सूचना दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण सिंह की पैरवी के आधार पर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने धर्मवीर नट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
