फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने तीस वर्ष पूर्व के लूट के मामले में उमेश पुत्र महिपाल ठाकुर, राजबहादुर पुत्र सुदामा ठाकुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया है तथा २१-२१ हजार रुपया जुर्माना किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 30 वर्षो पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम मेंदपुर निवासी सुरेश चंद्र ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं जल निगम में हैंड पाइप लगवाने का कार्य कर रहा हु मैं शाम को काम करवाकर साइड से घर वापस आ रहा था रास्ते मे चार आदमियों सहित मिले और हमको जबरदस्ती पकड़ लिया और मुझे बंधक बनाकर लूट लिया और मुझे बंधक बनाकर भाग गए। किसी तरह उनके चुंगल से निकलकर थाना कम्पिल पहुंचा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन के पक्ष से कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने उमेश, राजबहादुर को दोषी करार देते सात वर्ष के कारावास व २१-२१ हजार रुपया के जुर्माना से दण्डित किया है।
