फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अभियुक्तगण अजय, सुशील, प्रदीप, अनुज व सुरेश उर्फ बच्चा गिहार को अदालत में धारा ३०२ आई.पी.सी. के तहत तलब किया था। जिसके विरुद्ध उपरोक्त अभियुक्तगण उच्चतम न्यायालय तक अनुतोष प्राप्त करने हेतु गये थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अदालत के २८ फरवरी २०२३ को दिये गये आदेश को सही मानते हुए उसके बाद इस प्रकरण में गैरहाजिर अभियुक्तगण अजय, सुशील, सुरेश उर्फ बच्चा गिहार, प्रदीप एवं अनुज के खिलाफ न्यायालय द्वारा अजमानतीय अधिपत्र धारा ८२ सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही के साथ थानाध्यक्ष मऊदरवाजा को तलब किया गया। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को न्यायालय द्वारा दिया गया और उसके बाद न्यायालय द्वारा आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस को कई बार तामीला कराने के लिए लिखा गया। थानाध्यक्ष मऊदरवाजा के संरक्षण में अभियुक्तगण पल रहे हैं। प्रार्थिनी शारदा उर्फ सरस्वती निवासी रकाबगंज के प्रार्थना पत्र पर अपर जिला जज एससी/एससी एक्ट ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगणों के विरुद्ध एनबीडब्लू एवं धारा ८३ सीआर.पी.सी. के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया।
