देशी बंदूक रखने वाले आरोपी को 22 दिन का साधारण कारवास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। 26 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनशयाम शुक्ल ने अभियुक्त लल्ला सिंह को धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषी करार देते हुए 22 दिन का साधारण कारवास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 26 वर्ष पूर्व थाना कलान में तैनात उपनिरीक्षक रामशिरोमणि ने मय हमराही के साथ गस्त के दौरान लल्ला पुत्र सिपाहिलाल के पास जामा तलाशी लेने पर 12 बोर की पौनिया व कारतूस मिले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन पक्ष की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने घनश्याम शुक्ल ने अभियुक्त लल्ला सिंह को 22 दिन का साधारण कारवास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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