मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तो को तीन वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज न्यायाधीश कक्ष 8 नरेंद्र प्रकाश ने शिवचरन कुशवाहा उर्फ पंडित पुत्र पातीराम, अनिल कुशवाहा पुत्र मदनपाल, तिवारी कुशवाहा पुत्र जितेंद्र निवासी भरखा राजेपुर को दोषी करार देते तीन तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 16 वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम भरखा निवासी सुरेश कुशवाहा पुत्र रामनाथ ने पुलिस को मौखिक सूचना दी कि मेरे ताऊ का लडक़ा महेश पुत्र शिवचरन अपने खेत में झोपड़ी में सोया था। उक्त लोग के होली के लिए झोपड़ी का फूंस खींचने लगे तो भाई ने मना किया। इसी बात पर गाली-गलौज कर लात घूंसों से मारा पीटा। चीख पुकार पर मैं व अन्य लोग पहुंचे तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। पुलिस ने तहरीर के आधार एनसीआर दर्ज कर ली थी। इस दौरान घयाल की उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने धारा 304 के तहत न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पोस्टमार्टम में हड्डिय में छेद से मृत्यु होने का कारण सामने आया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने अभियुक्त शिवचरन, अनिल, तिवारी को तीन-तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *