हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते..; सुप्रीम कोर्ट से ECI को बड़ी राहत

फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का आदेश नहीं, याचिका…

17C: इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव-2024 के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जहां इसी बीच इस पूरे चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ADR की याचिका में मांग की गई कि कोर्ट चुनाव आयोग को वोटिंग के बाद वोटों के आंकड़े जल्दी से जल्दी जारी करने और बूथ-वार वोटरों द्वारा डाले गए वोटों के पूरे रिकॉर्ड को जारी करते हुए फॉर्म 17C डेटा (किसी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकार्ड) को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। याचिका में चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अभी विचार करने और चुनाव आयोग को कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस याचिका में जो मांग की गई है, वो 2019 में दाखिल ADR की याचिका में भी शामिल है। अब चुनाव प्रकिया के बीच में इस मांग को नई याचिका के ज़रिए फिर से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमे व्यवहारिक दिक्कतों को भी समझना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चूंकि देश में चुनाव चल रहे हैं। इसलिए फिलहाल इस कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते। चुनाव प्रकिया में बीच मे नियमों में बदलाव कर आयोग पर दबाब डालना ठीक नहीं है। बता दें कि, सुपीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की। लेकिन याचिका को स्थगित कर दिया और पेंडिंग रखा। गर्मी की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

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