
*दस दिवस के अंदर स्टीमेट पास न कराने वाले लोगों पर होगा मुकदमा
*अधीक्षण अभियंता ने जेई, एसडीओ को मामले चिन्हित करने के दिये निर्देश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध रुप से प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं पर विद्युत विभाग ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। जिसके तहत विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने नोटिस व अपील के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से विद्युत पोल व तार अपने मन माफिक लगाने वालों को 10 दिन का समय दिया है। उसके बाद विभाग अपने तरीके से इन पर नकेल कसेगा। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने जारी की अपील में कहा है कि नवविकसित क्षेत्रों में जमीन विक्रेताओं एवं क्रेताओं को विद्युत विभाग सूचित करता है कि बिना अनुमति विद्युत यंत्र विकसित कराना, पोल लगाना, तार आदि खींचना नियम विरुद्ध है और दण्डनीय अपराध है। जिन क्षेत्रों में विद्युत विभाग के बिना अनुमति के स्वयं यह कार्य किया गया है वह लोग १० कार्य दिवसों के अंदर विद्युत विभाग में सम्पर्क कर प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त कार्य की अनुमति प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जायेगी। अधीक्षण अभियंता ने हमारे संवाददाता को बताया कि बिना अनुमति के विद्युत पोल और तार लगाकर प्लाटिंग करने वाले लोग के्रता के साथ चारसौबीसी कर रहे है। सबसे अधिक नगर क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आये है। एसडीओ व सभी क्षेत्रीय जेई को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में चिन्हित कर उन्हें नोटिस दे। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अभी तक 15 से 20 मामले मेरी नजर में आये है। समयावधि के दौरान यदि विभाग से इसकी एनओसी नहीं लेते है तो अवैध रुप से विद्युत पोल तार सिफ्ट करने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।
