विक्रेता को ऐसिड लेने वाले व्यक्ति का आधार फोटो रजिस्टर में रखना होगा
18 से कम वर्ष के लोगों को नहीं बेंचा जाये
एसडीएम प्रत्येक 15 दिन में करें निरीक्षण
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी डॉ0 वी0 के0 सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ऐसिड अटैक की घटनाओं को रोकने के लिये ऐसिड विके्रताओं के साथ बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने ऐसिड की बिक्री के समय खरीदने वाले का फोटोयुक्त एड्रेस प्रूफ लेने के निर्देश व किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ऐसिड की बिक्री न की जाये। सभी एसडीएम प्रत्येक 15 दिन में अपने क्षेत्र की ऐसिड की दुकानों का स्थलीय निरीक्षण कर उनका स्टॉक चेक कर अपनी रिपोर्ट आबकारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। सभी उप जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में लाइसेंसी विक्रेता के अतिरिक्त कोई अन्य विके्रता ऐसिड विक्रय न करें, जो भी अनाधिकृत व्यक्ति ऐसिड की बिक्री करेगा उस पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। सभी विक्रेताओं द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जाये, जिसमे क्रेता द्वारा क्रय किये गये ऐसिड की मात्रा, क्रय का उद्देश्य, के्रता का नाम व पता अंकित किया जाए तथा उसके पहचान पत्र की कॉपी भी लेने के निर्देश दिये। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी अमृतपुर व ऐसिड विक्रेता उपस्थित रहे।
अवैध रुप से ऐसिड बेेंचने वालों पर होगी कार्यवाही: डीएम
