सजा पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध शस्त्र व धारदार हथियार से हत्या करने के वाले आरोपी गुड्डू उर्फ शिशुपाल, नन्हें, भूरे पुत्रगण मालिखान निवासीगण पहाड़पुर वैरागर शमशाबाद. सरविंद यादव निवासी पंचम नगला मोहम्मदाबाद को अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते 21 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर वैरागपुर निवासी राकेश कुमार पुत्र हरिश्चंद्र यादव ने थाना पुलिस को दी गईं तहरीर में बताया की घटना के लगभग डेढ़ साल पहले मेरे गांव के हरिपाल पुत्र मालिखान की हत्या गांव ग्राम नगला देवीदास, मौजा पहाड़पुर वैरागपुर के विमल यादव व उनके परिजन ने हत्या कर दी थी। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ दिनों से विमल का मेरे पास आना जाना था। जिसकी वजह से हरिपाल के भाई हमसे रंजिश मानने लगे। मेरा भाई वालेश मेरे गांव के दक्षिण पूर्व में स्थित मक्का के खेत से चारा काट रहा था तथा मेरे पिता हरिश्चंद्र व मेरी बहन प्रीति उसी खेत की मक्का रखा रहे थे। बराबर के खेत में मेरे ताऊ सत्यराम अपनी मक्का रखा रहे थे। समय करीब नौ बजे दिन में मेरे गांव के गुड्डू, नन्हे, भूरे पुत्रगण मालिखान, उनके रिश्तेदार सरविंद गाली-गलौज करते हुए नन्हें व गुड्डू हाथ में तमंचे लिए, भूरे अपने हाथ में फावड़ा, सरविंद के हाथ में चाकू था। चारों ने मेरे भाई वालेश को चारा काटते समय घेर लिया और कहा की साले तुम लोग हमारे दुश्मनों के पास बैठते हो। उसकी मदद करते हो तुम्हे आज जिंदा नही छोड़ेंगे। इतने में नन्हें ने बालेश के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया जो उसके गर्दन के नीचे छाती में लगा। गोली लगते ही वालेश वहीं खेत पर गिर गया। भूरे ने फावड़े से वार किया। इतने मैं व मेरे पिता, बहन वालेश को बचाने के लिए भागे और मेरे ताऊ सत्यराम भी दौडक़र आ गये। गुड्डू ने हम लोगो के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। किसी भी तरह से हम लोग बाल-बाल बचे और कहा की पास में आए तो जान से मार देंगे। इस बीच सरविंद ने चाकू से मेरे भाई के गुप्तांग पर वार किया। वालेश की मौके पर ही मौत हो गयी। थाना पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने गुड्डू, नन्हें, भूरे, सरविंद को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 11 सितम्बर की तिथि नियत की गयी है।
तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों पर हत्या के मामले में दोष सिद्ध
