इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर

प्रयागराज हाईकोर्ट ने अभिरक्षा व जमानत को लेकर सभी जिला जजों को जारी किया सर्कुलर,

कहा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से करें पालन,

अभियुक्त के अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष होने की उपधारणा एवं जमानत नियम ,जेल अपवाद के विधि सिद्धांतों का कड़ाई से करें,

कोर्ट ने कहा जमानत मामलों को दो सप्ताह और अग्रिम जमानत मामलों को छह सप्ताह में निस्तारित किया जाए,

कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम
सीबीआई व अन्य के मामले में आदेश दिया गया है,

अभिरक्षा में लेने या जमानत पर छोड़ने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो,

कोर्ट ने हर माह प्रशासनिक जज को रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है,

हाईकोर्ट ने कहा हिरासत या जमानत लेने में बरती जा रही लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है,

सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन कराया जाए,

जमानत व हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है,

कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की प्रति सभी जिला एवं सत्र न्यायाधिशों को
अनुपालन के लिए भेजी जाए,

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है,

जिसका अनुपालन प्रदेश की सभी निचली अदालतों को करना होगा।

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