तीन को एक वर्ष की परीविक्षा की सजा व 10 हजार का जुर्माना क्रासर

चार्ज बनने के बाद एक माह में निर्णय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। महिला के साथ गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने तीन युवकों को दोषी करार दिया।विगत वर्ष पूर्व थाना राजेपुर के ग्राम राई निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि संदीप व राजीव पुत्रगण सोनेलाल, रामरती पत्नि सोनेलाल निवासी राई मेरी पत्नी को ज्योति को गाली-गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर उक्त दबंगों ने मेरी पत्नी को लात-घूसो से मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान मेरी पत्नी 7 माह की गर्भवती थी, जिसका गर्भपात हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504, 506, 316 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय में चार्ज बनने के एक माह बाद सुनवाई कर मामले में निणर्य हो गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष न्यायधीश महेंद्र सिंह ने 504, 506 में राजीव, संजीव व रामरती को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परीविक्षा की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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