दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल अपचारी को सात वर्ष का कारावास

 25 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में एक बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
बीते छ: वर्षों पूर्व थाना जहानगंज क्षेत्र निवासी एक पीडि़त युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी पांच वर्षीय पुत्री अपने मकान के पीछे खेल रही थी, तभी अचानक मेरे ही गांव का लडक़ा मेरी लडक़ी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती पकडक़र मकान में ले गया। दरवाजा बंद करके बलात्कार करने लगा। मेरी लडक़ी के चिल्लाने में मेरी साली मौके पर पहुंच गई। बाल अपचारी साली को धक्का देकर भाग गया। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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