सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि निहित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एंटी डकैती कोर्ट न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले जहीर पुत्र शब्बीर निवासी नीवड़ थाना धामपुर बिजनौर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते 29 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर पुलिस को सर्राफा व्यापारी सुरेशचंद्र ने दी गयी तहरीर में बताया कि करीब शाम छ बजे अपनी दुकान बंदकर अपने पिता के साथ स्कूटर से राजेपुर से फर्रुखाबाद अपने घर आ रहा था। जब वह चित्रकूट गांव के सामने सडक़ पर पहुंचा, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग आये और आगे जाकर हमें रोक लिया तथा स्कूटर की डिग्गी में रखी नकदी और जेवरात लूट लिये। पुलिस ने तहरीर के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने जहीर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।

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